Saturday, August 8, 2015

राष्ट्रीय प्रमुख का निर्वाचन

नियम संख्या : 53. राष्ट्रीय प्रमुख का निर्वाचन :

(1) राष्ट्रीय प्रमुख को राष्ट्रीय महासभा द्वारा सामान्यत: आमराय से चुना जायेगा, लेकिन एकाधिक योग्य प्रत्याशी होने पर राष्ट्रीय महासभा के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से निर्वाचित होने के बाद, न्यूनतम आधे से अधिक संस्थापक (आजीवन एवं सहयोगी) सदस्यों द्वारा अलग से राष्ट्रीय प्रमुख के निर्वाचन की पुष्टि की जायेगी। या
(2) राष्ट्रीय महासभा में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में इस संगठन के कुल संस्थापक (आजीवन एवं सहयोगी) सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा ही राष्ट्रीय प्रमुख का निर्वाचन/चयन किया जा सकेगा।