Tuesday, July 21, 2015

राष्ट्रीय-महासभा

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।

43. नेशनल जनरल बॉडी अर्थात् राष्ट्रीय महासभा (National General Body) :


  • (1) इस संविधान के इस भाग के नियम-2 के उप नियम (4) एवं (5) में वर्णित समस्त सदस्य और राष्ट्रीय प्रमुख मिलकर इस संगठन की राष्ट्रीय महासभा (नेशलन जनरल बॉडी) का निर्माण/गठन करेंगे और राष्ट्रीय महासभा की बैठकों के दौरान सभी प्रकार के सदस्यगण, सदस्य-राष्ट्रीय महासभा (मैम्बर-नेशलन जनरल बॉडी) कहलाएंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उक्त नियम-2 के उप नियम (4) एवं (5) में वर्णित सभी प्रकार के सदस्य हमेशा ही राष्ट्रीय महासभा (नेशलन जनरल बॉडी) के निर्माण/गठन एवं संचालन के लिये जरूरी हों।
  • (2) अन्य सदस्यों का अस्तित्व/मनोनयन/चयन नहीं होने तक/पर आजीवन संस्थापक सदस्य और, या शेष प्रकार के सदस्य तथा राष्ट्रीय प्रमुख मिलकर राष्ट्रीय महासभा का निर्माण/गठन और संचालन कर सकेंगे।
44. नेशनल जनरल बॉडी अर्थात् राष्ट्रीय महासभा (National General Body) के अधिकार और कर्त्तव्य :

  • (1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर नियन्त्रण बनाये रखना।
  • (2) राष्ट्रीय प्रमुख का चुनाव करना और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय प्रमुख तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अन्य समस्त पदाधिकारियों के विरुद्ध महा अभियोग लाना और पारित करना।
  • (3) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णयों और प्रस्तावों की समीक्षा और पुष्टि करना।
  • (4) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पेश बजट, नीति, नियम, प्रस्ताव, बिल आदि को पारित करना।
  • (5) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मार्फत इस संगठन के उद्देश्यों, नियमों और सिद्धान्तों को क्रियान्वित करवाने के लिये राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पेश नीति और, या कार्ययोजना को पारित करना।
  • (6) इस संगठन के संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन का प्रस्ताव पारित करना। और
  • (7) इस संगठन के संविधान में अन्यत्र वर्णित अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करना/करवाना।
45. राष्ट्रीय महासभा (National General Body) की बैठकें और कोरम (Quorum) :

  • (1) प्रतिवर्ष कम से कम एक नियमित बैठक अनिवार्य होगी।
  • (2) जरूरी होने पर एकाधिक नियमित/विशेष/आपात बैठकें भी आहूत की जा सकेंगी।
  • (3) राष्ट्रीय महासभा की सभी प्रकार की बैठकें राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा ही आहूत की जायेंगी।
  • (4) कोरम अर्थात् कार्यसाधक संख्या (Quorum) : न्यूनतम 1/4 (एक चौथाई) आजीवन संस्थापक सदस्यों और सहयोगी संस्थापक सदस्यों सहित, राष्ट्रीय महासभा के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 20 फीसदी सदस्यों की उपस्थिति पर बैठक का कोरम (सदस्यों की कार्यसाधक संख्या) पूर्ण हो सकेगा।
  • (5) कोरम पूर्ण नहीं होने पर : कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी और अत्यावश्यक होने पर पुन: एक दिन पश्‍चात पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर बैठक आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बैठक में विचारणीय विषय पूर्व निर्धारित ही होंगे। या कोरम के अभाव में राष्ट्रीय प्रमुख की सहमति से प्रस्तुत विषयों पर अनुपस्थित सदस्यों से मोबाइल/फोन/मेल/अन्य तरीके से सहमति प्राप्त करके निर्णय लिये जा सकेंगे और लिये गये निर्णयों पर अनुपस्थित सदस्यों से बाद में व्यक्तिगत रूप से सहमति के हस्ताक्षर प्राप्त किये जा सकेंगे। ऐसी स्थिति में भी कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बैठक में विचारणीय/निर्णीत विषय पूर्व निर्धारित ही होंगे।
  • (6) बैठक की सूचना (Notice) : नियमित बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व, विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व और आपात या अत्यावश्यक बैठक की सूचना 24 घंटे पहले भी दी जा सकेगी।
  • (7) सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक आहूत करना : राष्ट्रीय महासभा की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई (1/3) सदस्यों (जिनमें कम से कम एक तिहाई आजीवन संस्थापक सदस्य एवं सहयोगी संस्थापक सदस्य भी शामिल होंगे) के लिखित अनुरोध पर राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर राष्ट्रीय महासभा की विशेष बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्धारित अवधि गुजर जाने के बाद, उक्त सदस्यों में से कोई तीन संस्थापक सदस्य नोटिस जारी कर बैठक आहूत कर सकेंगे और ऐसी बैठक के निर्णय अन्यथा सही होंगे तो कोरम के न होने पर भी राष्ट्रीय महासभा की पूर्ण बैठक के निर्णयों के समान ही वैध एवं मान्य होंगे।
  • (8) पुष्टि : राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा पुष्टि किये जाने के बाद ही राष्ट्रीय महासभा के निर्णय मान्य और लागू होंगे।
  • (9) यदि राष्ट्रीय प्रमुख, राष्ट्रीय महासभा के किसी निर्णय या प्रस्ताव की पुष्टि करने से इनकार कर दें तो-
  • (क) सर्व-प्रथम तो-ऐसा मामला राष्ट्रीय महासभा द्वारा वापस ले लिया जायेगा। या
  • (ख) एक वर्ष की अवधि गुजर जाने के बाद यदि जरूरी हो तो आधी से अधिक प्रदेश स्तरीय शाखा सभाओं की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा ऐसे निर्णय या प्रस्ताव की ज्यों की त्यों पुष्टि कर दिये जाने के बाद, फिर से राष्ट्रीय महासभा में मामला प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे राष्ट्रीय महासभा द्वारा फिर से यथावत (ज्यों का त्यों) पारित करना होगा।
  • (ग) उक्त बिन्दु (ख) के अनुसार राष्ट्रीय महासभा द्वारा पुन: पारित निर्णय या प्रस्ताव की दो तिहाई आजीवन संस्थापक सदस्यों और दो तिहाई आजीवन सहयोगी संस्थापक सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक पुष्टि कर दिये जाने के बाद राष्ट्रीय प्रमुख को उसकी पुष्टि करनी होगी, अन्यथा उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होगा।
  • (10) मत मूल्य : राष्ट्रीय महासभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य एक समान अर्थात् एक होगा।
  • (11) अध्यक्षता : राष्ट्रीय महासभा की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा की जायेगी।
  • (12) निर्णायक मत : राष्ट्रीय महासभा में बराबर मत आने पर राष्ट्रीय प्रमुख का मत निर्णायक होगा।
46. राष्ट्रीय महासभा में प्रस्ताव एवं प्रश्‍न :

  • (1) राष्ट्रीय महासभा की बैठक की निर्धारित तिथि से तीन (3) दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित सूचना उपलब्ध करवाकर राष्ट्रीय महासभा का कोई भी सदस्य, कोई भी प्रस्ताव राष्ट्रीय महासभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेगा, लेकिन ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में राष्ट्रीय महासभा के न्यूनतम 3 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
  • (2) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित या राष्ट्रीय प्रमुख की पूर्वानुमति से बिना पूर्व सूचना के ही/भी इस संगठन के हित में कोई भी प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत कर सकेंगे। और
  • (3) राष्ट्रीय महासभा के सदस्य, राष्ट्रीय प्रमुख की पूर्वानुमति से कोई भी अत्यावश्यक प्रश्‍न राष्ट्रीय महासभा में पूछने या कोई भी प्रस्ताव पेश करने को अधिकृत होंगे।
47. राष्ट्रीय महासभा का विघटन :

  • (1) राष्ट्रीय महासभा का सम्पूर्ण विघटन कभी भी नहीं होगा। और
  • (2) राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय महासभा या संस्थापक सदस्यों के सुसंगत परामर्श पर या स्वविवेक के आधार पर एक या एकाधिक या सभी चयनित प्रतिनिधि सदस्यों, मनोनीत प्रतिनिधि सदस्यों और सहयोगी संस्थापक सदस्यों को बिना कारण बताये कभी भी निलम्बित या बर्खास्त किया जा सकेगा।

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