@@@@@@@@-भारत सरकार की विधि अधीन दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड 'हक रक्षक दल (HRD) सामाजिक संगठन' के संवैधानिक प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने तक इसे अन्तिम और अधिकृत नहीं मानें। क्योंकि इसमें तकनीकी और मानवीय त्रुटि हो सकती हैं।-National Chief-HRD
Thursday, July 30, 2015
Wednesday, July 29, 2015
उद्देश्य एवं लक्ष्य :
- (01) सम्पूर्ण भारत में और भारत के बाहर किसी भी देश में-निजी, कार्यालयीन, सरकारी, गैर-सरकारी या राष्ट्रीय या अन्य किसी उद्देश्य से-सरकारी आदेश से स्थायी या अस्थाई तौर पर रहने/निवास करने वाले सभी वंचित (Deprived), शोषित (Exploited), विपन्न (Poor), दलित (Depressed), आदिवासी (Tribal), पिछड़े (Backward), पिछड़े अल्पसंख्यक (Backward-Minority), घुमन्तू (Nomad) आदि कमजोर वर्गों (Weaker Sections/Classes) के सभी भारतीय नागरिकों को उनकी पृथक-पृथक कुल जनसंख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में समान हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व दिलाने, हर प्रकार से और हर प्रकार की सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान करने, सभी को जागरूक, सजग, सतर्क और स:शक्त बनानेे तथा इन सभी वर्गों की समग्र प्रगति एवं इनका समग्र उत्थान सुनिश्चित करने के लिये इन सभी वर्गों के नागरिकों को इस संगठन की आजीवन सदस्यता प्रदान करना।
Tuesday, July 28, 2015
मूल कर्त्तव्य
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
81. सदस्यों के मूल कर्त्तव्य : इस संगठन से सम्बद्ध समस्त शाखाओं, पदाधिकारियों तथा सभी सदस्यों से उम्मीद रहेगी कि वे अपने कार्य-व्यवहार एवं आचरण को स्वच्छ बनाये रखते हुए, अपने आस-पास पैनी व सतर्क नजर रखें और निम्न बिन्दुओं में वर्णित और अन्य सभी प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता एवं निष्पक्षता पूर्वक, सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण संकलित करें और प्राप्त विवरण व तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन बनाकर अपनी-अपनी शाखा के नेतृत्व और, या राष्ट्रीय प्रमुख को प्रस्तुत/प्रेषित करें। उक्त के अलावा इस संगठन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से हमेशा अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु मूल कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं :-
81. सदस्यों के मूल कर्त्तव्य : इस संगठन से सम्बद्ध समस्त शाखाओं, पदाधिकारियों तथा सभी सदस्यों से उम्मीद रहेगी कि वे अपने कार्य-व्यवहार एवं आचरण को स्वच्छ बनाये रखते हुए, अपने आस-पास पैनी व सतर्क नजर रखें और निम्न बिन्दुओं में वर्णित और अन्य सभी प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता एवं निष्पक्षता पूर्वक, सम्पूर्ण तथ्यात्मक विवरण संकलित करें और प्राप्त विवरण व तथ्यों के आधार पर प्रतिवेदन बनाकर अपनी-अपनी शाखा के नेतृत्व और, या राष्ट्रीय प्रमुख को प्रस्तुत/प्रेषित करें। उक्त के अलावा इस संगठन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से हमेशा अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु मूल कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं :-
Monday, July 27, 2015
अनुशासन
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
10. अनुशासनहीनता (Indiscipline) : इस संगठन के सदस्यों द्वारा किया गया निम्न प्रकार का आचरण अनुशासनहीनता की परिधि/श्रेणी/परिभाषा में लाया जाकर, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी :-
Sunday, July 26, 2015
सदस्यता
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान का नियम लिखा हुआ है।
2. सदस्य (Members) : ‘हक रक्षक दल सामाजिक संगठन’ में सामान्यत: निम्न प्रकार के सदस्य हो सकेंगे :-
Saturday, July 25, 2015
शुल्क
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
13. सदस्यता शुल्क : इस संगठन के सभी सदस्यों को इस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा यथासमय निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा, जो प्रारम्भ में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-
13. सदस्यता शुल्क : इस संगठन के सभी सदस्यों को इस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा यथासमय निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान करना होगा, जो प्रारम्भ में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :-
Friday, July 24, 2015
Thursday, July 23, 2015
राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
54. राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल :
(1) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित राष्ट्रीय प्रमुख का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन किसी भी कारण से इस संविधान में निर्धारित प्रक्रियानुसार, निर्धारित समय पर अगले राष्ट्रीय प्रमुख का निर्वाचन या चयन नहीं होने तक, पदस्थ/निवर्तमान राष्ट्रीय प्रमुख ही अपने पद पर विधिवत बने रह सकेंगे। और
(2) संस्थापक राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल इस संविधान के पंजीकरण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक होगा।
Wednesday, July 22, 2015
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
57. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य : राष्ट्रीय प्रमुख के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्न लिखित अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन एवं निष्पादन करने को अधिकृत, जिम्मेदार और उत्तरदायी होगी :-
57. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य : राष्ट्रीय प्रमुख के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्यकारिणी निम्न लिखित अधिकार एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन एवं निष्पादन करने को अधिकृत, जिम्मेदार और उत्तरदायी होगी :-
Tuesday, July 21, 2015
राष्ट्रीय-महासभा
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
43. नेशनल जनरल बॉडी अर्थात् राष्ट्रीय महासभा (National General Body) :
Tuesday, July 14, 2015
शाखा-संचालन
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
28. शिथिलता : राष्ट्रीय प्रमुख को अधिकार होगा कि सभी स्तर की शाखाओं के सभी पदाधिकारियों की पात्रता, योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल आदि में शिथिलता या छूट (कमी/वृद्धि) प्रदान की जा सकेगी।
28. शिथिलता : राष्ट्रीय प्रमुख को अधिकार होगा कि सभी स्तर की शाखाओं के सभी पदाधिकारियों की पात्रता, योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल आदि में शिथिलता या छूट (कमी/वृद्धि) प्रदान की जा सकेगी।
Monday, July 13, 2015
खाता
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
24. खाता :
24. खाता :
24.1-राष्ट्रीय स्तर पर :
Sunday, July 12, 2015
चुनाव
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
29. चुनाव समिति : इस संगठन में सभी स्तरों पर चुनाव सम्पन्न करवाने के लिये राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा या राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा इस हेतु अधिकृत पदाधिकारी द्वारा चुनाव समिति की नियुक्ति की जायेगी, जो निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से पदाधिकारियों का चयन/निर्वाचन करवाना सुनिश्चित करेगी।
रिक्ति
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
39. आकस्मिक रिक्ति : ‘हक रक्षक दल सामाजिक संगठन’ की किसी भी स्तर की कार्यकारिणी में किसी भी निर्वाचित पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार एक माह के अन्दर-अन्दर स्थायी या अस्थायी नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
39. आकस्मिक रिक्ति : ‘हक रक्षक दल सामाजिक संगठन’ की किसी भी स्तर की कार्यकारिणी में किसी भी निर्वाचित पद पर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो अन्यत्र वर्णित प्रक्रिया और प्रावधानों के अनुसार एक माह के अन्दर-अन्दर स्थायी या अस्थायी नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।
Friday, July 10, 2015
संशोधन
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
37. संविधान में संशोधन :
(1) ऐसा कोई भी संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन/निरसन ही जो इस संगठन के इस संविधान के मूल स्वरूप को नष्ट करने वाला नहीं हो और जो सोसायटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा-12 के अनुरूप हो, ही सम्भव हो सकेगा।
Thursday, July 9, 2015
कोष
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
19. कोष : इस संगठन के संगठनात्मक संचालन, प्रबन्धन और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित नीति/रीति/निर्देशानुसार जारी प्रपत्रों, रसीदों, पावतियों, कूपनों, टिकिटों, पर्चियों इत्यादि के मार्फत राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित रीति/प्रक्रिया से/के अनुसार/माध्यम से इस संगठन के नाम से अग्रलिखित स्रोतों से जरूरी कोष अर्जित, संग्रहित, प्राप्त और संचित किया जा सकेगा :-
Monday, July 6, 2015
राष्ट्रीय कार्यकारिणी
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
33. सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी अर्थात् राष्ट्रीय कार्यकारिणी : इस संगठन के संविधान के भाग-2 में गवर्निंग बॉडी में पदाधिकारियों की जो सूची दी गयी है, वह इस संगठन की सर्वोच्च गवर्निंग बॉडी और मैनेजिंग बॉडी अर्थात् संस्थापक राष्ट्रीय कार्यकारिणी/नेशनल गवर्निंग बॉडी है, जो इस संगठन के इस संविधान में यथास्थान निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त अधिकार और कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी।
Sunday, July 5, 2015
संरक्षक
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
48. संरक्षक या संरक्षक मण्डल : राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह पर और, या स्वविवेकानुसार इस संगठन के सदस्यों से किसी अनुभवी, योग्य पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रशासक या प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस संगठन का मुख्य संरक्षक/संरक्षक और, या ऐसे एकाधिक व्यक्तियों को सदस्य संरक्षक मण्डल नियुक्त किया जा सकेगा, जो राष्ट्रीय प्रमुख की इच्छापर्यन्त और, या निर्धारित अवधि तक अपने पद पर पदस्थ रह सकेंगे।
48. संरक्षक या संरक्षक मण्डल : राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सलाह पर और, या स्वविवेकानुसार इस संगठन के सदस्यों से किसी अनुभवी, योग्य पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रशासक या प्रतिष्ठित व्यक्ति को इस संगठन का मुख्य संरक्षक/संरक्षक और, या ऐसे एकाधिक व्यक्तियों को सदस्य संरक्षक मण्डल नियुक्त किया जा सकेगा, जो राष्ट्रीय प्रमुख की इच्छापर्यन्त और, या निर्धारित अवधि तक अपने पद पर पदस्थ रह सकेंगे।
Saturday, July 4, 2015
महाअभियोग
नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
31. महा अभियोग : इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख एवं अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों के विरुद्ध महा अभियोग या अभियोग लाया जाकर उन्हें उनके पद से अपदस्थ किया जा सकेगा, परन्तु ऐसा कदम असाधारण, अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक तथा गम्भीर परिस्थितियों में ही उठाया जायेगा और अभियोग लाये जाने के उन सभी कारणों और परिस्थितियों का अभियोग पत्र में विस्तार से खुलासा करना होगा, जिनके कारण, महा अभियोग/अभियोग लाया जाना हो। महा अभियोग/अभियोग निम्नानुसार प्रस्तुत और पारित किया जा सकेगा :-
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