Thursday, July 9, 2015

कोष

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।

19. कोष : इस संगठन के संगठनात्मक संचालन, प्रबन्धन और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित नीति/रीति/निर्देशानुसार जारी प्रपत्रों, रसीदों, पावतियों, कूपनों, टिकिटों, पर्चियों इत्यादि के मार्फत राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित रीति/प्रक्रिया से/के अनुसार/माध्यम से इस संगठन के नाम से अग्रलिखित स्रोतों से जरूरी कोष अर्जित, संग्रहित, प्राप्त और संचित किया जा सकेगा :-

(1) सदस्यों से शुल्क, (2) सदस्यों से अनुदान, (3) सरकारी अनुदान,  (4) गैर-सरकारी अनुदान,
(5) गैर सदस्य आम लोगों/संगठनों/उपक्रमों से चन्दा एवं सहायता और  (6) विविध/अन्य स्रोतों से। 

20. कोष का विभाजन :
(1) सभी प्रकार के शुल्कों से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि शतप्रतिशत राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही प्राप्त होगी।
(2) सभी प्रकार के अनुदानों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को प्राप्त होगा।
(3) किसी शाखा का अस्तित्व नहीं होने पर, उस शाखा का हिस्सा राष्ट्रीय कार्यकारिणी को प्राप्त होगा। और
(4) प्राप्त अनुदान को शाखाओं के मध्य विभाजित करने के नियम राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये जायेंगे।

21. कोष स्वीकृति सम्बन्धी विशेषाधिकार : कार्य और समय की आवश्यकता के अनुसार इस संगठन के निम्न पदाधिकारी, निम्नानुसार इस संगठन के कोष में से अधिकतम एकमुश्त धनराशि स्वीकृत कर सकेंगे :-
(1) राष्ट्रीय प्रमुख : असीमित-अनलिमीटेड।
(2) राष्ट्रीय उप प्रमुख और, या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष : 20000 रुपये तक।
(3) राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष और, या राष्ट्रीय महासचिव : 10000 रुपये तक।
(4) उक्त नियम-21 के उप नियम (2) एवं (3) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत राशि का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अनिवार्य रूप से करवाना होगा। और
(5) राष्ट्रीय प्रमुख को उक्त नियम-21 के उप नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का हक होगा।  

22. खर्चे के बिलों और वाउचरों की स्वीकृति सम्बन्धी अधिकार : कार्य और समय की आवश्यकता के अनुसार इस संगठन के निम्न पदाधिकारी, निम्नानुसार इस संगठन के प्रबन्धन और संचालन के लिये इस संगठन के कोष में से किये गये खर्चे के बिलों के भुगतान को निम्नानुसार स्वीकृत/पारित कर/करवा सकेंगे :-
(1) राष्ट्रीय प्रमुख : असीमित-अनलिमीटेड।
(2) राष्ट्रीय उप प्रमुख और, या राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष : 10000 रुपये तक।
(3) राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष और, या राष्ट्रीय महासचिव : 5000 रुपये तक।
(4) उक्त नियम-22 के उप नियम (2) एवं (3) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृत राशि का अनुमोदन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अनिवार्य रूप से करवाना होगा। और
(5) राष्ट्रीय प्रमुख को उक्त नियम-22 के उप नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का हक होगा। 

23. धनराशि प्राप्ति-प्रपत्र, रसीद, पावती, कूपन, टिकिट, पर्ची आदि :
(1) इस संगठन के नाम से किसी भी प्रकार की धनराशि प्राप्त/संग्रह करने के लिये इस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित रीति से, निर्धारित प्रारूप में प्रपत्र, रसीद, पावती, कूपन, टिकिट, पर्ची आदि राष्ट्रीय प्रमुख के अनुमोदन से ही छपवाये जायेंगे।
(2) प्रपत्र, रसीद, पावती, कूपन, टिकिट, पर्ची आदि के द्वारा धनराशि नियमानुसार प्राप्त/संग्रहित किये जाने की व्यवस्था की सम्पूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष/राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष और संग्रहकर्ता शाखा/इकाई के कोषाध्यक्ष/उप कोषध्यक्ष की होगी।
(3) प्रपत्र, रसीद, पावती, कूपन, टिकिट, पर्ची आदि द्वारा धनराशि प्राप्त/संग्रहित किये जाते समय यदि उन पर हस्ताक्षर किये जाने का प्रावधान होगा तो, उसी प्रावधान के अनुसार हस्ताक्षर भी किये जायेंगे। और
(4) राष्ट्रीय प्रमुख को उक्त नियम-23 के उप नियमों में किसी भी प्रकार का बदलाव करने का हक होगा।

27. ऑडिट लेखा परीक्षक :
(1) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा नियुक्त किसी पंजीकृत लेखा परीक्षक से इस संगठन के आय-व्यय के लेखे जोखे को ऑडिट करवाकर, राष्ट्रीय महासभा/राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। और
(2) शाखा स्तर पर राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा या राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा इस हेतु अधिकृत पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किसी पंजीद्भत लेखा परीक्षक से सम्बन्धित शाखा के आय-व्यय के लेखे-जोखे को ऑडिट करवाकर और शाखा कार्यकारिणी का अनुमोदन प्राप्त करके, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा।

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