Sunday, July 12, 2015

चुनाव

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।

29. चुनाव समिति : इस संगठन में सभी स्तरों पर चुनाव सम्पन्न करवाने के लिये राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा या राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा इस हेतु अधिकृत पदाधिकारी द्वारा चुनाव समिति की नियुक्ति की जायेगी, जो निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्तर पर तटस्थ और निष्पक्ष तरीके से पदाधिकारियों का चयन/निर्वाचन करवाना सुनिश्‍चित करेगी।


30. चुनाव प्रक्रिया : इस संगठन में सभी स्तरों पर चुनाव प्रक्रिया अग्रलिखित प्रावधानानुसार सम्पन्न होगी :-
  • (1) चुनाव समिति की देखरेख में राष्ट्रीय प्रमुख का चयन/चुनाव गुप्त एवं प्रत्यक्ष मत पद्धति द्वारा सम्पन्न होगा।
  • (2) चुनाव समिति की देखरेख में प्रत्येक शाखा स्तर पर चुनाव गुप्त व प्रत्यक्ष मत पद्धति द्वारा करवाये जायेंगे।
  • (3) जरूरी होने पर चुनाव की तिथि, समय, स्थान, प्रक्रिया आदि की जानकारी सहित चुनाव की सूचना, चुनाव की तारीख से न्यूनतम 10 दिन पूर्व समुचित तरीके से जारी की जायेगी।
  • (5) इस संगठन के इस संविधान में यथास्थान निर्धारित योग्यता के अनुसार पात्र प्रत्याशी ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने और निर्वाचक सूची में शामिल सदस्य/मतदाता ही मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे।
  • (5) चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करना होगा।
  • (6) एकाधिक प्रत्याशी नहीं होने पर या सर्व-सम्मति बनने पर, चुनाव आम सहमति से किया जायेगा। और
  • (7) इस संगठन के आन्तरिक चुनावों में किसी प्रकार का विवाद होने पर, उन पर चुनाव समिति विचार करेगी, लेकिन निर्वाचन सम्बन्धी किसी भी विवाद पर राष्ट्रीय प्रमुख का निर्णय अन्तिम होगा।

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