Monday, July 13, 2015

खाता

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है। 
24. खाता :
24.1-राष्ट्रीय स्तर पर :


  • (1) राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत /सहकारी/निजी बैंक और, या पोस्ट ऑफिस में खाता/खाते खुलवाकर इस संगठन की संचित धनराशि/कोष को संचित/जमा किया जायेगा।
  • (2) इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख, कोषाध्यक्ष और उप कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त खाते खुलवाये जायेंगे।
  • (3) राष्ट्रीय स्तर पर खाते का संचालन इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख सहित राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष या राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष में से दो के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जा सकेगा।
  • (4) राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा स्वयं के, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उप कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षरों को प्रमाणित करके बैंक में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा स्वविवेकानुसार कभी भी बदला/परिवर्तित किया जा सकेगा।
24.2-शाखाओं के स्तर पर :

  • (1) इस संगठन की समस्त शाखाओं के स्तर पर राष्ट्रीय प्रमुख के लिखित अनुमोदन से इस संगठन के नियन्त्रणाधीन संचालित सभी शाखाओं के सम्बन्धित शाखा अध्यक्ष सहित, शाखा कोषाध्यक्ष या शाखा उप कोषाध्यक्ष में से दो के संयुक्त हस्ताक्षर से या यथासमय इस हेतु शाखा विशेष पर खाता संचालन हेतु राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा स्वयं या राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा अधिकृत  किन्हीं पदाधिकारियों द्वारा खाते का संचालन किया जा सकेगा।
  • (2) राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा सम्बन्धित बैंक के नाम लिखित सूचना जारी करके विशेष/आपातकालीन परिस्थितियों में शाखाओं के खाते का संचालन कुछ समय के लिये या स्थायी रूप से स्थगित/निलम्बित भी किया जा सकेगा।
25. वसूली : इस संगठन के नाम से संचित की गयी धनराशि को इस संगठन के खाते में जमा नहीं कर, ‘न्यायभंग’ (अमानत में खयानत) करने वाले सदस्य, कार्यकर्ता या पदाधिकारी के वेतन, पेंशन या चल-अचल सम्पत्ति से वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी और, या उसके विरुद्ध अनुशासनिक, आपराधिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

26. वित्तीय वर्ष : इस संगठन के आय-व्यय के लेखे-जोखे के हिसाब-किताब के लिये इस संगठन का वित्तीय वर्ष भारत सरकार के यथासमय लागू प्रावधानों के अनुसार (वर्तमान में 1 अप्रेल से 31 मार्च तक) होगा।

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