Monday, July 27, 2015

अनुशासन

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है। 

10. अनुशासनहीनता (Indiscipline) : इस संगठन के सदस्यों द्वारा किया गया निम्न प्रकार का आचरण अनुशासनहीनता की परिधि/श्रेणी/परिभाषा में लाया जाकर, उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी :-
  • (1) इस संगठन के संविधान, प्रस्ताव, निर्णय, नेतृत्व के निर्देशों, निर्णयों आदि की अवमानना या उल्लंघन करना या ऐसा करने के लिए सदस्यों को प्रेरित करना या उकसाना या ऐसा होने देना, आदि।
  • (2) इस संगठन के उद्देश्यों, लक्ष्यों, नियमों, उप नियमों, सिद्धान्तों, कार्यों, निर्णयों, प्रस्तावों, रक्षकों/सदस्यों, पदाधिकारियों आदि की सार्वजनिक रूप से आलोेचना करना या ऐसा होने देना।
  • (3) इस संगठन की बैठकों या आयोजनों में जानबूझकर भाग नहीं लेना और, या इनके आयोजन या संचालन में रुकावट डालना या डलवाना या ऐसा होने देना।
  • (4) सदस्यों को इस संगठन की बैठकों, सभाओं, अधिवेशनों, आयोजनों आदि में भाग लेने से वंचित करने या करवाने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कार्य/सहयोग करना या करवाना।
  • (5) इस संगठन के बारे में या इस संगठन के नेतृत्व के बारे में या इस संगठन के कार्यों, सदस्यों, निर्णयों, निर्देंशों, नियमों, उप नियमों, प्रस्तावों आदि के सम्बन्ध में अफवाह फैलाना या फैलाने देना या फैलने देना।
  • (6) इस संगठन के सदस्यों के मध्य गुटबाजी/विद्वेष की भावना पैदा करना या ऐसा दुष्प्रचार करना या करवाना, जिससे इस संगठन की गरिमा, प्रगति, एकता या अखण्डता या संगठनात्मक ढांचे को प्रत्यक्ष या परोक्ष खतरा, क्षति या किसी प्रकार का नुकसान हो या होना सम्भाव्य हो।
  • (7) सार्वजनिक स्थलों पर अनैतिक, अश्‍लील, असामाजिक, उद्दण्ड या ऐसे अशोभनीय कार्य करना या करवाना या करने देना, जिनसे कि इस संगठन की छवि को क्षति पहुँचे या ऐसा सम्भाव्य हो।
  • (8) इस संगठन के नाम से एकत्र शुल्क, चन्दा, अनुदान, सहयोग, मानदेय आदि को समय पर जमा नहीं करवाना और, या ऐसी किसी राशि को निजी हित में या इस संगठन के हित से भिन्न हितों में उपयोग करना या उपयोग करने/होने देना या इस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अधिकृत पदाधिकारियों या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा जारी कूपनों/रसीदों/प्रक्रिया आदि के अतिरिक्त/भिन्न/अन्य तरीकों से छपी या बनी रसीदों या कूपनों से या अन्य प्रकार से इस संगठन के नाम से शुल्क, चन्दा, अनुदान, सहयोग, मानदेय आदि के रूप में धन/सामग्री का संग्रह करना व करवाना या इस संगठन के सदस्यता कार्ड, परिचय-पत्र, आवेदन-पत्रों आदि किन्हीं दस्तावेजों की स्थानीय स्तर पर कूट रचना/परिवर्तन करना व कूट रचित/परिवर्तित दस्तावेजों को उपयोग में लाना या उपयोग में लाने देना/उपयोग लाने/लाने देने का सफल/असफल प्रयास करना।
  • (9) इस संगठन के हितों के लिए वैध तरीके से शुल्क, अनुदान, चन्दा, सामग्री आदि संग्रहित करने में रुचि नहीं लेना या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असहयोग करना या व्यवधान पैदा करना/होने देना या ऐसा करवाना।
  • (10) अपने निजी जीवन में ऐसा भ्रष्ट, अशोभनीय या विवादास्पद या सन्देहास्पद आचरण करना जो इस संगठन  के सदस्य की गरिमा/मर्यादा और इस संगठन के उद्देश्यों/सिद्धान्तों/नियमों के विपरीत हो।
  • (11) इस संगठन के किसी भी आन्तरिक मामले, विषय या विवाद को इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख की लिखित पूर्वानुमति के बिना पुलिस, न्यायालय या न्यायाधिकरण में दर्ज या पेश करना।
  • (12) ऐसा आचरण जो इस संगठन के इस संविधान में अन्य प्रावधानों या इस संगठन के या किसी भी अन्य कानून/नियम द्वारा वर्जित/प्रतिबन्धित हो या समय एवं परिस्थितियों के अनुसार इस संगठन के राष्ट्रीय और, या स्थानीय नेतृत्व की राय में जिसे अनुशासनहीनता या अनैतिक/अशोभनीय माना या घोषित किया जावे।
11. काली सूची (Blacklist) : राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा इस संगठन के किसी भी व्यक्ति या सदस्य को-
  • (1) इस संगठन की इकाईयों/शाखाओं की कार्यकारिणी/शाखा सभा की अनुशंसा पर। या
  • (2) इस संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी या राष्ट्रीय महासभा की अनुशंसा पर। और, या
  • (3) इस संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा स्वविवेकानुसार, कारणों का उल्लेख करते हुए।
-किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार के सदस्य को इस संगठन की सदस्यता और, पदस्थित (यदि कोई हो) से बर्खास्त करके, काली सूची में शामिल किया जा सकेगा। जिसे जब भी जरूरी हो सार्वजनिक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया जाकर सर्व-सम्बन्धित की जानकारी में लाया जायेगा। जिससे कि काली सूची में शामिल व्यक्ति/सदस्य इस संगठन के नाम या इस संगठन की अपनी पूर्व सदस्यता या पूर्व पदस्थिति का दुरुपयोग नहीं कर सकें।

36. अनुशासन एवं अपील नियम : 
  • (1) इस संगठन के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को अपील करने का अधिकार होगा। और
  • (2) इस संगठन के प्रबन्धन एवं संचालन के लिये राष्ट्रीय प्रमुख द्वारा यथासमय तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार ‘अनुशासन एवं अपील नियम’ बनाकर, लागू/परिवर्तित/संशोधित/निरसित किये जा सकेंगे।

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