Thursday, July 23, 2015

राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।


54. राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल :
(1) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचित राष्ट्रीय प्रमुख का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन किसी भी कारण से इस संविधान में निर्धारित प्रक्रियानुसार, निर्धारित समय पर अगले राष्ट्रीय प्रमुख का निर्वाचन या चयन नहीं होने तक, पदस्थ/निवर्तमान राष्ट्रीय प्रमुख ही अपने पद पर विधिवत बने रह सकेंगे। और
(2) संस्थापक राष्ट्रीय प्रमुख का कार्यकाल इस संविधान के पंजीकरण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक होगा।

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