Friday, July 24, 2015

अनुदान

नोट : प्रत्येक प्रावधान के आगे संविधान की नियम संख्या लिखी हुई है।
16. अनुदान (Donation) :


  • (1) सभी सदस्यों को यथासमय निर्धारित न्यूनतम वार्षिक अनुदान प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से अदा करना होगा।
  • (2) प्रारम्भ में प्रत्येक प्रकार के सदस्य के लिये वार्षिक अनुदान 12 (बारह) रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।
  • (3) वार्षिक अनुदान का भुगतान प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से स्वेच्छा से बिना मांगे करना होगा।
  • (4) 31 दिसम्बर के बाद, किन्तु अगले कलेण्डर वर्ष की 31 मार्च तक बकाया अनुदान का विलम्ब से भुगतान करने के इच्छुक सदस्यों को बकाया अनुदान राशि से दुगने वार्षिक अनुदान का भुगतान करना होगा। और
  • (5) सभी आजीवन संस्थापक सदस्यों को प्रति सदस्य इस संगठन के पंजीकरण की तारीख के बाद अधिकतम एक माह के अन्दर-अन्दर एकमुश्त विशेष संस्थापना अनुदान राशि न्यूनतम 1000 रुपये (जीवन में केवल एक बार) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष/राष्ट्रीय उप कोषाघ्यक्ष को या इस संगठन के नाम से संचालित खाते में नगद/चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये अनिवार्य रूप से भुगतान करनी होगी। अन्यथा समयान्त पर उनकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

17. विशेष अनुदान (Special Donation) : विशेष कारणों से या विशेष अवसरों या आयोजनों या कार्यक्रमों के लिये-किसी भी सरकार, आम जनता, निजी या अर्द्ध-सरकारी/सरकारी उपक्रमों/संस्थानों या सदस्यों से आवश्यकता के अनुसार निर्धारित रीति/प्रक्रिया के अनुसार विशेष अनुदान/चन्दा भी प्राप्त/संकलित किया जा सकेगा।

18. अनुदान-कमी/वृद्धि : राष्ट्रीय प्रमुख को इस संगठन के पंजीकृत संविधान में संशोधन किये बिना कभी भी जरूरत के अनुसार सभी प्रकार के अनुदानों में कमी/वृद्धि करने या नये अनुदान जोड़ने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

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